मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मानी मंत्री श्री​ विजयवर्गीय की मांग, इंदौर में रात्रिकालीन सेवाओं पर लगी पाबंदी

Jul 13, 2024 - 20:47
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मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मानी मंत्री श्री​ विजयवर्गीय की मांग, इंदौर में रात्रिकालीन सेवाओं पर लगी पाबंदी

प्रशासन ने जारी किया आदेश
इंदौरवासियों में खुशी की लहर 
विजयवर्गीय जी का जताया आभार 

भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जी ने इंदौर में रात्रिकालीन बाजार खुलने की व्यवस्था पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पश्चात् इंदौर जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में शीघ्र ही नई कार्ययोजना बनाई जाएगी। 

ज्ञातव्य है कि इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर आमजन को आपत्ति थी। मंत्री श्री विजयवर्गीय जी ने इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, इसके बाद अब इंदौर के नाइट कल्चर पर पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले पर इंदौरवासियों ने हर्ष जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात्रिकालीन सेवाओं (24 घंटे) बंद होने से व्यवस्थाओं में सुधार होगा। वहीं, इस फैसले पर शहर की अनेक संस्थाओं एवं प्रबुद्ध जनों ने मंत्री श्री विजयवर्गीय जी का आभार व्यक्त किया है। 

मंत्री श्री विजयवर्गीय जी ने बैठक में रखी थी मांग 
गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने शहर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने सहित अन्य विषय रखे थे।   

प्रशासन ने जारी किया आदेश 
इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी ने आदेश जारी कर लिखा, म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015, संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत इन्दौर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/ कार्यालय आदि संस्थानों को 24x7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति हेतु आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश 12 जुलाई 2024 से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

हमारे लिए नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता पर है। हम सुशासन के पक्षधर हैं। इंदौर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी और शांति का टापू है। हमारी मांग पर मुख्यमंत्री जी ने रात्रिकालीन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं, इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।  
-श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, 
मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य विभाग

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