शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 30 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले उनकी जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
इससे पहले सीबीआई ने दलील दी। सीबीआई के वकील कि मुख्य आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
इसी के साथ मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट से वापस ले ली। बता दें कि सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 30 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा, ऐसे में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि विवेक जैन की इस दलील के मद्देनजर कि सिसोदिया की अंतरिम जमानत निष्प्रभावी हो गई है, जिसका निपटारा किया जा सकता है।
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