Oct 05 2023 / 2:45 AM

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि कुलदीप सेंगर मृत्यु होने तक जेल में रहेगा। इसके साथ ही कुलदीप सेंगर को पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा भी देना पड़ेगा।

सेंगर को भाजपा से निष्कासित किया जा चुका है। 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जुलाई 2019 में पीड़ित की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका आरोप विधायक पर लगा मगर जांच में उसे क्लीनचिट दी गई थी।

कोर्ट ने कहा, सेंगर एक जनप्रतिनिधि था मगर उसने लोगों का विश्वास तोड़ा। कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया। दोषी सेंगर को यह राशि एक महीने के अंदर देनी होगी।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर शुक्रवार को दिल्ली के कोर्ट में बहस पूरी हुई। इससे पहले मंगलवार को भी कोर्ट में कुलदीप की सजा पर बहस हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था।

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