सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- आरे जंगल में पेड़ कटाई पर लगाई रोक

नई दिल्ली। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, अब आप कोई पेड़ नही काटेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि अब वो आरे कॉलोनी के पेड़ नही काटेंगे।
इससे एक दिन पहले लॉ के छात्रों के एक समूह द्वारा जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने एक विशेष बैठक के लिए सहमति दे दी थी। मुंबई मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए आरे कॉलोनी में 2,600 से अधिक पेड़ों की कटाई के खिलाफ मामले की तत्काल सुनवाई के बाद धारा 144 को लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट जज दशहरा के लिए 7 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे लेकिन मामले की सुनवाई के लिए बैंच लगाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह हमें प्रतीत होता है कि यह किसी समय किसी प्रकार का जंगल था और महाराष्ट्र सरकार से कोई भी अधिक पेड़ नहीं काटने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वह अब और पेड़ नहीं काटेगी। सुप्रीम कोर्ट के मामले में यथास्थिति का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, अगर कानूनी तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो यह आपके द्वारा नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि, कोर्ट के अगले आदेश तक महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वो अब पेड़ नही काटेंगे। उनकी बात को रिकॉर्ड पर रखा जाता है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि अगर इस मामले में कोई हिरासत में है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सबको पहले ही रिलीज कर दिया गया है।