निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की क्यूरेटिव याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटिशन को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह सुनवाई 2012 गैंगरेप और हत्या के दोषी विनय और मुकेश की याचिका पर जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की। इस बेंच में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे।
विनय ने अपनी क्यूरेटिव पिटिशन में अपनी युवावस्था का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट ने इस पहलू को त्रुटिवश अस्वीकार कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितयों, उसके बीमार माता-पिता सहित परिवार के आश्रितों और जेल में उसके अच्छे आचरण और उसमें सुधार की गुंजाइश के बिंदुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है और जिसकी वजह से उसके साथ न्याय नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने मुकेश, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, और अक्षय कुमार सिंह के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया और कहा कि उन्हें 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। दोषी मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका पर 14 जनवरी को दोपहर एक बजकर 45 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट में इन-चैम्बर सुनवाई।