निर्भया केस: दोषी पवन गुप्ता की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। कोर्ट ने वकील पर भी जुर्माना लगाया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दी थी, लेकिन निर्भया के वकील की दखल के बाद अब आज ही सुनवाई करने का फैसला किया गया है।
पवन के वकील एपी सिंह ने नए दस्तावेज पेश करने का समय मांगा था। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पवन ने अपने आपको नाबालिग बताया है। अपनी याचिका में पवन ने कहा कि 2012 में वह नाबालिग था और उसके साथ किशोर न्याय कानून के तहत बर्ताव किया जाए।
निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए पवन गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह दिसंबर 2012 में हुई वारदात के समय नाबालिग था और ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से उसके खिलाफ काम किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने एक नाबालिग के तौर पर उसके अधिकारों का हनन किया है।