Sep 23 2023 / 12:29 PM

हैदराबाद एनकाउंटर: हाईकोर्ट ने मारे गए चारों आरोपियों के दोबारा पोस्टमॉर्टम के दिए आदेश

हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपियों का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है। बता दें कि हैदराबाद के गांधी अस्पताल के वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी ने कहा था कि शवों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इस पर अस्पताल प्रशासन ने अदालत से मांग की थी कि शवों के संबंध में कोई निर्देश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चारों आरोपियों की एनकाउंटर में की गई हत्या की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं। 6 महीने में यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौपेंगा।

आरोपियों ने शमशाबाद इलाके में वेटरनरी डॉक्टर से दरिंदगी करने के बाद उसे जला दिया था। फिर साइबराबाद पुलिस जांच के सिलसिले में उन्हें 6 दिसंबर को घटनास्थल पर लेकर गई थी। तभी आरोपी मोहम्मद आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंताकुंटा चेन्नाकेशवुलु ने जवानों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और मारे गए।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एनकाउंटर पर संज्ञान लिया था। इसके बाद एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया था कि आरोपियों के पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी कराएंगे। तब अदालत ने इसके वीडियो महबूबनगर के मुख्य जिला जज को सौंपने का निर्देश दिया था।

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